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इस एक्ट में समय के हिसाब से संसोधन भी किया गया है. पहले भारत में कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक गर्भ गिराने की मंजूरी थी. लेकिन साल 2021 में इस कानून में संसोधन किया गया और यह समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते तक कर दी गई. वहीं कुछ मामलों 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात कराने की अनुमति ली जा सकती है.

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